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निजी उद्यमियों को अब 30 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे पर्यटक आवास गृह

उत्तर प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय व खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबंधकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित कराने की समय सीमा को 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष (15+15) कर दिया है। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 2016-17 में लगभग 16 करोड़ पर्यटक आए थे तो 2023 में 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए। इस साल इसमें और वृद्धि होने की संभावना है।

वहीं 2025 में महाकुंभ भी है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश में आएंगे। उनके ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था संभव हो सके, इसके लिए पर्यटन विकास निगम के पर्यटक आवास गृह संचालित किए जा रहे हैं।

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